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लोकसभा

लोकसभा
दूसरा सदन लोकसभा है एवं इसका निर्वाचन जनता राज्यसभा के विपरीत वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से करती है। संविधान के
राज्य सभा चुनावों के लिए नए नियम
अक्टूबर 2003 में नई दिल्ली में सम्पन्न एक सर्वदलीय बैठक में जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य सभा चुनावों के लिए नियमों एवं विनियमों का अनुमोदन किया गया। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार,
  1. प्रत्याशियों के लिए निवास संबंधी आवश्यकता का निवारण, तथा;
  2. गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था का अंगीकरण किया गया।
नए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, राज्य सभा चुनावों में मतदान जहां दो चरणों (Two Tier) में होगा वहीं विधायकों द्वारा मतदान दलगत निर्देशों के अनुसार करना होगा।
अनुच्छेद-81 के अनुसार लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने गए 20 से अधिक सदस्य नहीं होगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति अधिक-से-अधिक दो सदस्य नामजद कर सकता है (अनुच्छेद 331)। इस प्रकार, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। अनुच्छेद 81(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य की लोकसभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। हालांकि यह धारा लोकसभा में उन राज्यों की स्थान आवंटित करने के संदर्भ में लागू नहीं होती, जिनकी जनसंख्या 6 मिलियन से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य का विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन हेतु प्रत्येक निर्वाचन क्षत्र की जनसंख्या व उसे आबंटित सीटों के मध्य का अनुपात, जो भी अधिक व्यावहारिक व उचित हो, को अपनाना होगा।
82वें अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को लोकसभा में सीटों का आबंटन तथा प्रत्येक राज्य की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन की प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। यह पुनर्निर्धारण संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुरूप किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों व् अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रत्येक राज्य में लोकसभा (व राज्य में विधान सभा में) हेतु निर्धारित सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का युक्तीकरण व पुनर्समायोजन किया जाना चाहिए।
2002 के 84वें अधिनियम के अनुसार तथा 2003 के सतासीवें संशोधन अधिनियम के पश्चात्,
  1. लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगा। महत्वपूर्ण है कि यह आधार वर्ष 2026 के बाद आई पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगा।
  2. प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के पुनर्समायोजन हेतु 2001 के संगणकों को आधार माना जाएगा (84वां संविधान संशोधन 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति प्रदान करता है, जबकि 2003 का 87वां संशोधन 2001 की जनगणना के आधार पर) ।
अवधि
राज्यसभा
संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, राज्यसभा एक स्थायी सदन है अर्थात् यह कभी भी विघटित नहीं होता। संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन सेवानिवृत्त सदस्यों के स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के सभी सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं।
लोकसभा
अनुच्छेद 88(2) के अंतर्गत सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। यह अवधि समाप्त होते ही लोकसभा स्वयं भंग हो जाती है। राष्ट्रपति अवधि के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। परंतु ऐसा मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किया जा सकता है। परंतु इस अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, संसद विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह माह की अवधि से अधिक नहीं होगा ।
योग्यताएं
अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा, जब-
  1. वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।
  2. वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है, और;
  3. उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त निहित की जाएं।
लोकसभा लोकसभा Reviewed by Narender on September 10, 2018 Rating: 5

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