राज्यसभा
राज्यसभा
राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की संख्या संविधान की चौथी अनुसूची में अंकित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्बंधित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल वैकल्पिक मत द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसका नाम विधानसभा के कम-से-कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 80(5) के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार मनोनीत अथवा निर्वाचित किये जाते हैं। राष्ट्रपति उन 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों से निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, उस राज्य की अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रतिनिधित्व भी अधिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा 5 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेज सकता है जबकि अकेले उत्तर प्रदेश की 31 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में किया गया था ।
राज्यसभा के गठन में चार सिद्धांत निहित हैं- अर्ध संघीय, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, संयुक्त पुनर्विचार और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत तथा प्रख्यात और विशिष्ट व्यक्तियों को भारतीय राज-व्यवस्था से सम्बद्ध करने का सिद्धांत। राज्यसभा के गठन का निकट से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि इसके निर्वाचन की प्रक्रिया भिन्न है तथापि यह लोकसभा से मूलतः भिन्न नहीं है।
राज्यसभा
Reviewed by Narender
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September 05, 2018
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